रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को चौथी बार छठी सिविल सेवा परीक्षा के पीटी का परिणाम संशोधित करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी की शर्तो में किए गए बदलाव को उचित नहीं मानते हुए प्रार्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश जेपीएससी और झारखंड सरकार को दिया है।