रांची, राज्य ब्यूरो। शादी के बाद दूसरे राज्यों से झारखंड पहुंचीं महिलाओं को यहां आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जनवरी 2018 में रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया था जिसके आलोक में आयोग ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है।

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