रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में खाली रह गए रिक्त पदों पर काउंसिलिंग कर चार माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में एकलपीठ के आदेश को सही बताते हुए सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी।

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