स्कूलों द्वारा मनमाना शुल्क लेने पर उसे 50 हजार से ढाई लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा। निजी स्कूल दस फीसद से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकेंगे।

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