झारखंड उच्च न्यायालय ने अपराधियों से जब्त हथियारों के रखरखाव एवं उन्हें नष्ट किये जाने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

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