रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में अब विज्ञापन या होर्डिंग लगाना आसान नहीं होगा। झारखंड लोकल बॉडीज एडवरटिजमेंट एकट के अनुसार जीपीएस लोकेशन से सर्टिफिकेट देना आवश्यक होगा।

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